Complaints falling within the mandate and Non-mandate
अधिदेश के अंतर्गत आने वाली शिकायतें / Complaints falling within the mandate

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ, ऐसी महिलाओं की अनिवासी भारतीय वैवाहिक विवादों से संबंधित शिकायतों को ग्रहण करेगा जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं और जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अभित्यजन और द्विविवाह से व्यथित हैं और जो निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करना चाहती है:

  1. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता अपने अनिवासी भारतीय पति के विरूद्ध प्रपीड़क कार्यवाही आरंभ करने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चा‍हती है जैसे कि पासपोर्ट को परिबद्ध करना और उसको ढूंढने के लिए परिपत्र (एलओसी) जारी कराना;
  2. ऐसे मामले जहां शिकायतकर्ता अपने पति, जो कि एक भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, के ठिकाने का पता लगाने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चाहती है;
  3. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता अपने पति से सुलह करने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चाहती है;
  4. ऐसे मामले जहां शिकायतकर्ता वित्तीय फायदे प्राप्त करने और विदेश मंत्रालय की योजना के अधीन विधिक सहायता प्राप्त करना चाहती है;
  5. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता भारतीय न्यायालयों में मामले का अनुसरण करने के लिए विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चाहती है;
  6. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चाहती है;
  7. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता अन्वेषण प्रक्रिया को शीघ्रता से कराने के लिए आयोग से सहायता प्राप्त करना चाहती है।

The NRI Cell shall entertain the complaints of NRI marital disputes of women who are Indian passport holders and are aggrieved of domestic violence, dowry harassment, desertion and bigamy and are seeking the following reliefs-

  1. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission for initiating coercive mechanism against their NRI husband such as impounding of passport and opening of look Out Circular(LoC);
  2. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission in finding the whereabouts of her husband who is an Indian passport holder;
  3. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission in reconciling with her husband;
  4. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission for availing the benefits of financial and legal assistance scheme of MEA
  5. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission in obtaining legal aid to pursue matter in Indian court;
  6. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission in registration of FIR;
  7. Matters where the complainant seeks the assistance of the Commission in expediting the investigation procedure.

गैर अधिदेश शिकायतें / Non-Mandate complaints

निम्नलिखित शिकायतों को गैर अधिदेश शिकायत माना जाएगा:

  1. ऐसे मामले जिनमें पुरूष व्यथित है;
  2. ऐसे मामले जिनमें अनिवासी भारतीय पति-पत्नी अंतर्ग्रस्त हैं किंतु उनका संबंध वैवाहिक विवादों से नहीं हैं;
  3. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता एक भारतीय पासपोर्ट धारक नहीं है;
  4. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी विवाहित नहीं है और एक दूसरे के साथ रहते है या विवाह की प्रकृति के संबंध बनाए हुए है;
  5. पक्षकारों के बीच ऐसे मुद्दें जिनका संबंध सिविल विवादों से जैसे कि संविदात्मक अधिकारों की बाध्यताओं से हैं;
  6. संपत्ति के बंटवारें से संबंधित मुद्दें;
  7. सेवा मामलों से संबंधित मुद्दें;
  8. मजदूर/औद्योगिक विवादों से संबंधित मुद्दें;
  9. नगर-विषयक मुद्दें और नगर-विषयक अभिकरणों से संबंधित मुद्दें;
  10. ऐसे मामले जहां शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित किए गए मामले को खारिज कराना चाहती है;
  11. ऐसे मामले जहां केवल यात्रा टिकटों के लिए या विदेश में रहने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की गई है;
  12. ऐसे मामले जिनका संबंध वीज़ा अनुरोध से है क्योंकि वीज़ा जारी करने का संबंध विदेशी सरकार की अधिकारिता का है;
  13. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता और प्रत्यर्थी ने विदेश में सभी विधिक कार्यवाहियां आरंभ की हैं;
  14. ऐसे मामले जिनमें प्रत्यर्थी एक विदेशी नागरिक है और भारत में निवास कर रहा है (यदि शिकायतकर्ता अपने पति के विरूद्ध भारत में संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाना चाहती है तब ऐसे मामलों को शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ प्रेषित किया जाएगा।);
  15. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता ने भरण-पोषण अनुतोष प्राप्त करने का अनुरोध किया है;
  16. ऐसे मामले जिनमें शिकायतकर्ता ने डिक्री के निष्पादन के अनुतोष का अनुरोध किया है;
  17. ऐसी शिकायतें जो अपठनीय, अस्पष्ट, अनाम या छद्मनामी है;
  18. ऐसे मामले जो किसी अन्य आधार पर आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

The following complaints may be considered as non-mandate:

  1. Matters in which aggrieved is a man;
  2. Matters not related to marital disputes, involving NRI couples;
  3. Matter where the complainant is not an Indian passport holder;
  4. Matter where the complainant and the respondent are not married and are live-in partners or are in a relationship in the nature of marriage;
  5. Issues related to civil dispute between the parties such as contractual rights obligations ;
  6. Issues related to division of property ;
  7. Issue related to service matters ;
  8. Issue related to labour/industrial disputes ;
  9. Issues concerning civic issues and civic agencies;
  10. Matter where the complainant seeks for the dismissal of court case instituted by the respondent;
  11. Matters where only financial help is sought for travel tickets or stay in foreign countries;
  12. Matters relating to visa requests as visa issuance relates to the jurisdiction of foreign Governments;
  13. Matter wherein the complainant and the respondent have initiated all legal proceedings in foreign country;
  14. Matter wherein the respondent is a foreign citizen and is residing in India (Such matters would be forwarded to Complaints and Investigation Cell, if the complainant wants to take up matter with concerned Police authorities in India against her husband);
  15. Matters wherein complainant has sought the relief of maintenance;
  16. Matters wherein complainant has sought the relief of execution of decree;
  17. Complaints that are illegible, vague, anonymous or pseudonymous;
  18. Matters outside the purview of the Commission on any other ground.



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